43 हजार किसानों की फसल क्षतिपूर्ति का रास्ता साफ

चार से छह मार्च और फिर 13-15 मार्च के बीच आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से जिले में 26142.01 हेक्टेयर में तैयार फसलों को 33 फीसद से अधिक नुकसान पहुंचा। ऐसे चिह्नित किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने सिंचित जमीन पर प्रति हेक्टेयर 13500 रुपये व असिंचित जमीन पर 6800 रुपये मुआवजा देने की स्वीकृति दी है। फलदार फसलों के 33 फीसद नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 18 हजार मुआवजा दिया जाएगा।


कृषि विभाग के इस फैसले से जिले के लगभग 43 हजार से अधिक किसानों को फायदा होगा। किसानों से दोनों तिथियों में हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन को कहा गया है। प्रभावित किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर 28 मार्च से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 22 मार्च को ओलावृष्टि में हुए नुकासान की क्षतिपूर्ति के लिए विभाग आवेदन की अलग तिथि जारी करेगा।